Sarkari Karmchari Transfer Policy: राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके तहत अब सभी ट्रांसफर नई नीति के मुताबिक किए जाएंगे।
केंद्र सरकार के तर्ज पर अब राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर नीति बनाने की तैयारी में है इस उद्देश्य के लिए सरकार ने एक सामान्य मानक संचालन प्रक्रिया सोप जारी की है इस सोप के मुताबिक किसी भी कर्मचारी का 3 साल की सेवा पूरी करने से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी को अपने सेवा कार्यकाल के हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2 साल की सेवा करने की आवश्यकता होगी।
इस कॉमन सोप को सभी विभागों में भेज भिजवाया गया है और विभाग प्रमुख सोप पर फीडबैक देने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे राज्य के भीतर ट्रांसफर को लेकर हर सरकार में विवाद उठते रहे हैं जिसके चलते सरकार को ऐसे विवादों को कम करने के लिए एक औपचारिक नीति पेश करनी पड़ी है।
नहीं ट्रांसफर नीति के नियम कुछ इस प्रकार हैं पहला नियम हर कर्मचारी को गांव के एरिया में 2 साल की सर्विस देनी होगी मतलब उसे 2 साल वहां पर काम करना होगा। दूसरा नियम 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर शुरू नहीं किया जाएगा। तीसरा नियम कर्मचारियों को ट्रांसफर सक्षम पदों पर किया जाएगा ना तो उच्च और ना ही नीचे उचिया नीचे पदों पर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। चौथा नियम कर्मचारियों का ट्रांसफर 3 साल पूरे करने से पहले तभी किया जाएगा जब उनके खिलाफ कोई जांच चल रही हो वह किसी मामले में दोषी पाए गए तो यहां उन्हें प्रमोशन दिया हो।
इसके अलावा प्रोफेशनली अवधि के दौरान कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इसके अलावा जो कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के करीब है और उनकी रिटायरमेंट में तारीख में एक वर्ष के समय बचा है उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा हालांकि यदि रिटायरमेंट के करीब कोई कर्मचारी ट्रांसफर चाहता है तो उनके अनुरोध को सुना जा सकता है।
यह नीति राज भवन विधान सभा सचिवालय और राज्य आयोग पर लागू नहीं होगी हालांकि इसे अन्य सभी विभागों में लागू किया जाएगा 2000 से कम कर्मचारी वाले विभाग सोप कोयथावत लागू करेंगे मतलब जल्दी से जल्दी लागू करेंगे जबकि 2000 से अधिक कर्मचारी वाले विभाग को अपने सुझावों को प्रशासनिक सुधार और विभाग के माध्यम से तैयार करके नीति में शामिल करने की छूट होगी यह नियम बोर्ड निगम सहायक कंपनियां या निकायों पर भी लागू होंगे।
विवाह घर्षाली जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रांसफर के लिए वैकेंसी पदों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदान करेगा कर्मचारी ट्रांसफर के लिए 1 जनवरी से 28 जनवरी फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्राप्त होने के बाद 1 मार्च से 30 फरवरी तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी जिन जिलों में पोस्ट या स्थान पर काउंसलिंग के बाद पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी कर्मचारी 2 वर्ष की सेवा से पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं इस नियम के विकलांग कर्मचारी विधवाएं तलाकशुदा व्यक्ति एथलीट पति पत्नी के मामले और ला इलाज बीमारियों शामिल है।
Sarkari Karmchari Transfer Policy check
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