महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत राज्य में वंचित बच्चों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है 23 अगस्त 2022 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पत्र आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है उन्हें ₹4000 का मासी के वजीफा प्रदान करना है इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है जो कमजोर बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का प्राथमिक उद्देश्य 18 वर्ष की अधिक उम्र के उन बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करके समाज में वापस शामिल करना है जिन्हें बाल देखभाल संसाधनों द्वारा छोड़ दिया गया है इसके अतिरिक्त दिया योजना 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है जो वर्तमान में रिश्तेदारों या अभिभा को के साथ रह रहे ताकि उनके भलाई और श्रद्धा सूचित हो सके।
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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन शुल्क
इस योजना की एक मुख्य विशेषता ही है कि इसमें कोई आवेदनशील नहीं है जिससे यह योग्य उम्मीदवारों के लिए सुलभ है आवेदन अपना निशुल्क जमा कर सकते हैं जिसमें भागीदारी के लिए कोई भी वित्तीय बाधा समाप्त हो जाती है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
इस योजना के लिए प्राप्त करने के लिए आप तैयार करे योजना की समपित की तारीख तक लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए बाल देखभाल संसाधनों में रहने वाले बच्चे योग्य है इसके अलावा असफल गोद लेने या पालन पोषण की देखभाल के बाद चाइल्ड केयर संसाधनों में पूर्ण एकत्रित होने वाले बच्चों के लिए निवास अवधि की आवश्यकता में छूट दी जाती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त होती है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना स्पॉन्सरशिप एलिजिबिलिटी
प्रयोजन श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के स्थानीय परिवारों के 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है और जो रिश्तेदारों या अभिभावकों की देखरेख में रह रहे हैं इस योजना के लिए योग्य है यह बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविद-19 बाल कल्याण योजना के तहत योग्य नहीं है इस पहेली के प्रबंधनों से लाभ विंड हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन की प्रक्रिया
योजना और इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति अधिकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करना होगा वैकल्पिक रूप से योग्य उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करते हैं।
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