Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जिसे Mukhyamantri Ayushman Accident Insurance Scheme के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय संकट से राहत देने के लिए शुरू किया गया है।
यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो Mukhyamantri Ayushman Swasthya Bima Yojana और Rajasthan Government Health Scheme के तहत बीमित हैं इस योजना के तहत दुर्घटनाओं के मामले में, बीमित परिवार को ₹10 लाख तक की मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर प्रदान की जाएगी।
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना 2024 का उद्देश्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है इस योजना के अंतर्गत, बीमित परिवारों को दुर्घटना के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- मृत्यु: दुर्घटना के कारण परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- एकाधिक मृत्यु: यदि एक ही दुर्घटना में एक से अधिक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है, तो ₹10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
- पूर्ण अंग खोना: दुर्घटना में दोनों हाथों, दोनों पैरों, दोनों आंखों या एक हाथ और एक पैर, एक हाथ और एक आंख, या एक पैर और एक आंख का पूर्ण नुकसान होने पर ₹3 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
- आंशिक अंग खोना: यदि दुर्घटना में एक हाथ, पैर, या आंख का पूर्ण नुकसान होता है, तो ₹1.5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
पात्रता
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य।
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत परिवार।
- वे इलेक्ट्रीशियन जो 1 जनवरी 2004 से पहले जन्मे हैं।
लाभ की स्थिति
यह योजना निम्नलिखित दुर्घटनाओं के मामलों में लाभ प्रदान करती है:
- सड़क दुर्घटनाएँ, ट्रेन दुर्घटनाएँ, और हवाई दुर्घटनाएँ।
- ऊँचाई से गिरना या किसी वस्तु का गिरना।
- घर के ढहने से मृत्यु/क्षति।
- इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु/क्षति।
- रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से मृत्यु/क्षति।
- डूबने से मृत्यु/क्षति।
- जलने से मृत्यु/क्षति।
दावा निपटान की प्रक्रिया
दावा निपटान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- दुर्घटना या मृत्यु के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन दावा फॉर्म भरना अनिवार्य है।
- 90 दिनों के भीतर दावे की पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है यदि किसी कारणवश देरी होती है।
- दावा स्वीकार करने, अस्वीकार करने या आपत्ति का संदेश दावे के बारे में जानकारी देने वाले मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
अपील की व्यवस्था
यदि दावा अस्वीकृत हो जाता है या कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आवेदक 30 दिनों के भीतर Director, State Insurance and Provident Fund Department के पास ऑनलाइन अपील दर्ज कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना 2024, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो नागरिकों को किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी कठिनाइयों को कम करती है।
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